इस शहर में बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने पर दर्ज होगी FIR

01/10/2019 - 11:59 | ,   | Deepak Pandey

पुलिस आयुक्त (सीपी) लुधियाना द्वारा जारी किए गए नए आदेशों  अनुसार अब अगर कोई बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी चलाता है, उसे जेल में डाला जा सकता है। इसके पहले केवल मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत चालान जारी किया जाता था।

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ये आदेश सीपी राकेश अग्रवाल ने शनिवार को इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं कि बदमाशों द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश वाहन, जिनमें स्नैचिंग, डकैती आदि शामिल हैं, बिना नंबर प्लेट के हैं।

छः महीने तक की सजा

2018 Datsun Go Facelift Front Three Quarters 1

ये आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं और उसी के उल्लंघन के मामले में, आरोपी को आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेशों की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी को एक महीने की कैद हो सकती है जो छह महीने तक बढ़ सकती है।

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सीपी राकेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में अपराध के पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद, यह पता चलता है कि ज्यादातर अपराधों में, इस्तेमाल किए गए वाहनों में नंबर प्लेट नहीं होती हैं। इसका असर पुलिस की जांच पर भी पड़ता है। इसलिए इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत थी।

नकली नम्बर प्लेट पर भी होगी कार्यवाही

2017 Maruti Dzire Road First Drive Review

अग्रवाल ने कहा कि पहले यात्रियों को केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक के चालान जारी किए जाते थे। अब आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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सीपी ने कहा कि अगला लक्ष्य नकली नंबर प्लेट होगा। इसके पहले 25 सितंबर को दो उपद्रवियों ने दुगरी में इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर आग लगा दी। इन आरोपियों की कार भी बिना नम्बर प्लेट के थी।

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