दिल्ली में लागू होगा Odd-Even स्कीम, इन 10 वाहनों को मिलेगी छूट

19/10/2019 - 11:00 | ,  ,   | Deepak Pandey

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से Odd-Even की वापसी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस स्कीम से महिलाओं, दिव्यांग के अलावा टू-व्हीलर को अतरिक्त छूट मिलेगी, जबकि नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तिओं पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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आपको बता दें कि पिछली बार लागू हुए Odd-Even स्कीम में जुर्माने की राशि 2 हजार रुपए ती। इस बार सीएनजी वाहनों को भी कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। ऑड-ईवन स्कीम (4 नवंबर से 15 नवंबर) दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी।

यही नहीं स्कीम का प्रभाव दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगी। हालांकि स्कीम रविवार को किसी भी वाहन पर लागू नहीं होगी। इस तरह स्कीम का प्रभाव सप्ताह में केवल 6 दिन लागू होगी, जबकि रविवार को सभी के लिए छूट रहेगी।

ऑड-ईवन स्कीम में इन्हें प्राप्त होगा लाभ

नवम्बर में लागू होने जा रहे Odd-Even में कुछ वीआईपीज, इमरजेंसी सर्विस, महिलाओं, बच्चों एवं स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों को तो ऑड-ईवन स्कीम से छूट दे दी गई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दायरे में रखा गया है।

इन्हें प्राप्त होगी छूट

  • Odd-Even में देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, देश के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता, दिल्ली को छोड़कर तमाम राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) को छूट मिलेगी।
  • इसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, सीएजी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजों, लोकायुक्त को छूट मिलेगी।
  • इमरजेंसी सेवा के वाहन (ऐंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, जेल), मेडिकल इमर्जेंसी वाले वाहनों को छूट (अगर कोई मरीज को ले जाने का दावा कर रहा है तो उस पर विश्वास किया जाएगा और उसे छूट दी जाएगी)।
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वाहन (पुलिस, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार से ऑथराइज्ड वाहन को छूट मिलेगी।
  • अर्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन, एसपीजी प्रॉटेक्टीज को छूट मिलेगी।
  • पायलट और एस्कॉर्ट्स को ले जाने वाले वाहन को छूट मिलेगी।
  • सीडी नंबर वाले उच्चायोगों एवं दूतावासों के वाहन को छूट मिलेगी।
  • जिन वाहनों में केवल महिलाओं या सिर्फ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को ले जाने वाले वाहन को छूट मिलेगी।
  • दिव्यांगों के वाहन को छूट मिलेगी।
  • दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयोग और उनकी तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सिक्यॉरिटी वाहनों को छूट मिलेगी।

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