कोरोना: 31 मार्च के बाद भी बिकेंगे बीएस4 Vehicles, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से Vehicles निर्माताओं के लिए बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने कहा है कि वाहन निर्माता अपने वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश कोरोना वायरस के चलते दिया है, जिसकी वजह से वाहन निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देशभर में लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के भीतर बीएस4 वाहनों के कुल स्टॉक में से 10 फीसदी वाहनों की बिक्री की जा सकेगी और यह यह छूट दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगी। लोगों को वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बिक्री के 10 दिनों के भीतर ही कराना होगा।

फाडा ने दायर की थी याचिका

आपको बता दें कि इसके लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और बीएस4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में छूट की मांग की थी। इस याचिका में निवेदन किया गया था कि 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते बीएस4 वाहनों की बिक्री में 30 दिनों की छूट दी जाए।

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फाडा ने ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस के कारण पिछले कई दिनों से देश के ज्यादातर वाहन डीलरशिप स्टोर बंद चल रहे हैं और वाहनों की वाहन बिक्री में करीब 60 से 70 फीसदी गिरावट दर्ज हुई है। देशभर में मौजूदा वक्त में बीएस4 वाहनों का स्टॉक हजारों यूनिट का है, जिसकी प्राइस करीब 4,600 करोड़ रुपए है।

कोरोना के कारण बिक्री में गिरावट

फाडा ने कहा कि पिछले तीन से चार दिनों से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में बीएस4 वाहनों के स्टॉक की बिक्री प्रभावित होगी। गौरतलब है कि इसके पहले कोर्ट ने फाडा की एक अन्य याचिका को खरिच कर दिया था जिसमें अप्रैल 30, 2020 तक वाहनों की बिक्री शुरू रहने देने की मांग की थी।

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बता दे कि भारत में 1 अप्रैल 2020 के बाद केवल बीएस6 नार्म्स लागू होने जा रहा है और इसके लिए लगभग सभी निर्माताओं ने कमर कस ली है। कई कंपनियां न केवल अपने वाहन बीएस6 वाहन अपडेट कर रहे हैं बल्कि कई कंपनियों ने अपने पूरे पोर्टपोलियो को अपडेट कर लिया है।

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