कोरोना: 30 जून तक बढ़ी वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और परमिट की वैधता

कोरोना (Corona) वायरस के कारण भारत सहित दुनिया भर में बंदी चल रही है और हर देश इससे निपटने के लिए कवायद कर रहे हैं। इस संभावित खतरे के अंदेशे के कारण तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां न केवल प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है बल्कि वे अपने ग्राहकों व कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दे रही हैं। इसी कड़ी में केन्द्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैद्यता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद ऐसे सभी वाहन जिनकी रजिस्ट्रेशन और परमिट 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी अब उसकी वैद्यता 30 जून तक बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार ने यह कदम इमरजेंसी वाहनों, ट्रकों और कार्गो जैसे जरूरी वाहनों ही आवाजाही को निर्बाध्य रखने के लिए उठाया है और आश्वासन दिया है कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी।

राज्य सरकारों को एडवाइजरी

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर यह सूचना दी है और ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को 30 जून तक मान्य रखने का आदेश दिया है, क्योंकि भारत में कोराना के कारण चल रहे लॉकडाउन की वजह से सभी आरटीओ और रजिस्ट्रेशन ऑफिस को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।

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आरटीओ और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इस वक्त नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन और पुराने वाहनों के नवीनीकरण का काम बंद दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन और परमिट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया है या 30 जून को समाप्त हो रहा है, उनकी वैद्यता को 30 जून तक मान्य किया जाए।

उद्योग को रोज 23,00 करोड़ का नुकसान

दस्तावेजों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।

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बता दें कि भारत सहित पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना (Corona) की गंभीर समस्या से जूझ रही है और तमाम दैनिक गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप है। भारत में इस बीमारी में अब तक करीब 1100 से भी ज्यादा लोगों की पूष्टि हो चुकी है, जबकि मौत का आकड़ा 47 को पार कर गया है। इस महामारी का असर ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी पड़ा है और इससे हर दिन करीब 2,300 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का अंदेशा है।

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